चर्चा में

अपात्र हैं तो जल्द करिए राशन कार्ड सरेण्डर, कहीं लेना का देना न पड़ जाए

मऊ। आखिरकार सोशल मीडिया पर काफी तेजी से पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना व वायरल हो रहा राशन कार्ड को लेकर एसएमएस अब पूरी सच्चाई के साथ सामने आ चुका है। शासन के दिशा निर्देश पर मऊ जिला प्रशासन ने इस पर अपनी सूची जारी कर दी है।शासन द्वारा निर्देश मिलने के बाद प्रशासन की सूची जारी करते ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया) का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए…

ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर, वातानुकूलित यन्त्र (एयर कंडिशनर) या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर में से कोई भी सामान हो।

ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।

ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रूपए दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,

इसके साथ ही समस्त आयकर दाता व एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारक भी अपात्र की सूची में हैं।

नगरीय क्षेत्रों के लिए जो निर्धारण किया गया है उसमें…

ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन वातानुकूलित यंत्र (एयर कंडिशनर) या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो में से कोई भी सामान हो ।

ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का आवासीय प्लाट, खाली या मकान के साथ, अथवा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो,

ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी० या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो,

ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रूपए तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।

इसके अलावा समस्त आयकर दाता व एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारक न हों।

जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार गौतम ने जनपद के समस्त उपभोक्ताओं/राशन कार्डधारकों /परिवारों में यदि किसी के परिवार में उपरोक्तानुसार अपात्रता की कोई भी अर्हता हो तो यथाशीघ्र अपने पात्र गृहस्थी /अन्त्योदय राशन कार्ड को अपने तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय मऊ में जाकर स्वयं समर्पित कर निरस्त करा लें। अन्यथा की स्थिति में जांच में अपात्र पाए जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध यथोचित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

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