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नौकरी ही नौकरी ! मऊ के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के रूप में भरे जाएंगे 671 पद

मऊ। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता कलेक्ट्रेटट सभाकक्ष में गुरुवार को सम्पन्न हुई। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ एवं अधोहस्ताक्षरी के क्रम में जनपद, मऊ की 671 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के 01-01 पद सभी ग्राम पंचायतों के लिए अर्हताधारक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना हैं।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अर्हता एवं शर्तों का विस्तृत विवरण जो कि पंचायती राज विभाग की वेबसाइट  panchayatiraj.up.nic.in  पर उपलब्ध है, के अनुसार आवेदन पत्र पी0डी0एफ0 फार्मेट में भरकर दिनांक 02 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 की सायं 05ः00 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय/विकास खण्ड कार्यालय अथवा कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, मऊ पर प्राप्त कराये जा सकते हैं। चयन की प्रक्रिया नियमानुसार की जायेगी। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद हेतु आवश्यक विवरण निम्नवत् हैः-


पदनाम:- पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर।


पदों की संख्या:- 01 पद (प्रति ग्राम पंचायत)।


आरक्षण की स्थिति:- जो ग्राम पंचायतें ग्राम प्रधान पद के लिए जिन श्रेणी में आरक्षित हैं, वहाँ उसी श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा, तथा अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत में कोविड- 19 से मृत व्यक्ति के परिवार से (पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन) को अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इण्टरमिडिएट पास हैं, तो उन्हे वरियता के क्रम में चयनित किया जायेगा।
योग्यता:- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट के प्राप्तांक प्रतिशत् के आधार पर चयन की प्रक्रिया होगी।
आयु:- न्यूनतम आयु चयन वर्ष 01 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
मानदेयः- संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रू. 6000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा।
अनुबन्धः- ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं एक वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकार्ड हेतु भेजी जायेगी। एक वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। साथ ही एक वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवायें संतोषजनक पायी जाती हैं, तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
प्रशिक्षणः- पंचायतीराज निदेशालय, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 02 माह के अन्दर पूर्ण करेगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
सम्बन्धियों के पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में रखने पर रोकः-  कोई भी व्यक्ति, जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव, ग्राम पंचायत का सम्बन्धी है, पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र-वधु, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां से है।
प्रतिबन्धः- पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएगी, जिसे केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है की सेवा से पृथक किया गया हो अथवा सेवाच्युत का दण्ड दिया गया हो अथवा जेल की सजा अथवा जो किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

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