मऊ : वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी
मऊ। जनपद में वैवाहिक कार्यक्रम कुछ नियमों का पालन करने के साथ संपन्न कराने की जानकारी देते हुए मंगलवार को पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम करने के लिए किसी खुले स्थान का चयन करना होगा, जहां वेंटिलेशन कि कोई दिक्कत ना हो। ऐसे स्थानों पर ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होंगे।
मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए। दोनों पक्षों से मिलाकर 20 से अधिक संख्या होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वैवाहिक कार्यक्रम वहां की गठित निगरानी समिति की देखरेख में होगा। उक्त निगरानी समिति ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान व नगरी क्षेत्रों में वार्ड सभासद की अध्यक्षता में 20 लोगों की एक कमेटी के रूप में तैयार कर दी गई है।
खास बात कि कार्यक्रम आयोजकों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर निगरानी समिति स्वंय अधिकारियों को सूचित करेगी। इसके साथ ही जहां कार्यक्रम संपन्न होने हैं वहां प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी।
जनपद में फंसे गैर प्रांत के लोग अपने वाहन से जा सकेंगे अपने गंतव्य…
-प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि यदि गैर प्रांत से कोई व्यक्ति आकर जनपद में फंसा हुआ है और वह अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से वापस जाना चाहता है तो उन्हें ई पास जारी कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही ई पास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जनसुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है।

