शादी का झांसा देकर दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सेशन जज श्रीमती जयश्री आहूजा की अदालत में सोमवार को शादी का झांसा देकर दुराचार करने के संगीन मामले की
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने के बाद दिया। बताते चले कि शादी का झांसा देकर तथा बहला-फुसलाकर भगाने से संबंधित मामले के आरोपी जिला जौनपुर के थाना लाइन बाजार के रामनगर निवासी लालचंद सोनकर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को आरोपित पिछले वर्ष 1 दिसंबर को घर से स्कूल जाते समय शादी का झांसा देकर तथा बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता को आरोपित के घर से 3 दिन बाद उसके कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुराचार किया गया। पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया।
