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तहसीलदार समेत नौ के खिलाफ मुकदमे का आदेश

मऊ। भरौली से बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना में जालसाजी के तहत बैनामा करने के मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत में तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना कानूनगो व लेखपाल समेत 9 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली मोहम्मदाबाद गोहना को दिया रानीपुर थाना क्षेत्र के शमशाबाद निवासी श्याम जन्म ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी नंबर 825 क्षेत्रफल 169 ईयर के स्वामी बेचू से फरवरी 2010 में जरिए पंजीकृत बैनामा लिया था बनाने के बाद आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया आराजी संख्या 825 के क्षेत्रफल में श्याम जन्म इन अमल राज नारायण वह प्यारी देवी सह भूमिधर है आवेदक की भूमिधरी को प्रस्तावित अभियुक्त अशोक कुमार लेखपाल राम लगन कानून गो व सत्यनारायण चौहान तहसील दार मोहम्मदाबाद गोहना की साजिश से बरौली से बलिया एक्सप्रेस परियोजना के पक्ष में अन्य प्रस्तावित अभियुक्तगण जय प्रकाश गुलाबी उमेश कुमार ओमप्रकाश राधा इंदल यह जानते हुए कि उक्त भूमि से उनका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है दिनांक 24 मार्च 2017 को अवैध धनराशि प्राप्त करने के लिए आराजी के 113 एयर में से 90 हेक्टेयर भूमि बैनामा कर दिए उक्त कृत्य प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक कुमार लेखपाल रामलगन कानूनगो वह सत्य नारायण चौहान तहसीलदार की साजिश का नतीजा है मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने रानीपुर थाना क्षेत्र के शमशाबाद निवासीगण जयप्रकाश गुलाबी उमेश कुमार ओमप्रकाश राधा यदुनाथ तथा अशोक कुमार लेखपाल तहसील मोहम्मदाबाद गोहना राम लगन कानूनगो तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना व सत्य नारायण चौहान तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली मोहम्मदाबाद गोहना को दिया।

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