अदालत : पत्नी की हत्या में पति को नहीं मिली जमानत
मऊ। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या व पुलिस पार्टी पर हमला करने के दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को जिला एवं सेशन जज जयश्री आहूजा की अदालत में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने के बाद दिया। पहला मामला दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने से संबंधित है। मामले के आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अंधेरी निवासी गुल मोहम्मद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद सलमान की बहन पुतुल की शादी नूर मोहम्मद से हुई थी शादी के बाद से ही विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी ना होने पर 21 फरवरी को पति द्वारा मारपीट कर पत्नी की हत्या कर दी गई। दूसरा मामला भारी मात्रा में अवैध शराब बरामदगी से संबंधित है। मामले के आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया निवासी अनंत की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई अभियोजन के अनुसार पिछले वर्ष 15 नवंबर को स्वाट टीम प्रभारी आनंद कुमार तथा थाना अध्यक्ष सराय लखनसी संदीप यादव आरोपित को बरलाई मोड़ के पास से अवैध शराब ले जाते समय रुकवाने की कोशिश की गई जिस पर आरोपियों ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिस के कब्जे से 200 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया हैं। जब कि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र घोर विरोध किया गया दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं एवन केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत अर्जी तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया
