मऊ में विनीता पांडेय बनी जनपद की पहली “लोकपाल”
■ अन्य जनपदों में किसे मिला लोकपाल की जिम्मेदारी जानें बस एक क्लिक में
( आनन्द कुमार)
लखनऊ। भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग-7 के संयुक्त सचिव विजय बहादुर वर्मा ने शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत श्रीमती विनीता पांडेय पत्नी रत्नेश पांडेय को मऊ जनपद में “लोकपाल” के पद पर जनपद को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नियुक्त किया है l इसके अलावा गाजीपुर जनपद में गीता देवी पत्नी महेंद्र प्रसाद राय, चंदौली में डॉ किरण त्रिपाठी पत्नी विजय कुमार त्रिपाठी, गोरखपुर में नवीन कुमार पुत्र स्व. मुरली मनोहर, कुशीनगर में राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव, बलरामपुर में आनंद उपमन्यु पुत्र संत नारायण अग्निहोत्री, गोंडा में नंद कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व. बद्री नाथ त्रिपाठी, बस्ती दिव्य प्रकाश, संतकबीरनगर पवन कुमार लाल, अयोध्या राजकुमार श्रीवास्तव, बाराबंकी श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास्तव, फतेहपुर राजबहादुर यादव, सुल्तानपुर महेन्द्र विक्रम सिंह, सीतापुर डा. अरविन्द प्रताप सिंह यादव, हरदोई डा. अरविन्द कुमार सिंह, लखीमपुर खीरी दिवाकर द्विवेदी, जालौन गंगा सिंह सेंगर, उन्नाव अतुल निगम, बहराइच में उमेश कुमार तिवारी पुत्र श्यामसुंदर तिवारी, प्रयागराज में विजय बहादुर पुत्र महावीर, बलिया में धनंजय कुमार राय पुत्र चंद्रकेश्वर राय, बांदा में डा. नंदलाल शुक्ल पुत्र स्वर्गीय बी. राम शुक्ल, हमीरपुर में डॉ वीरेंद्र सिंह चंदेल पुत्र रामविलास सिंह व चित्रकूट में शिवपूजन सिंह पुत्र स्वर्गीय बाल गोविंद सिंह को लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाएं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं जो देश की प्रगति एवं विकास में बाधक है और शिकायतों का निस्तारण नहीं होने से शिकायतों का पुलिंदा बढ़ता जाता है इस भ्रष्टाचार में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक संलिप्त रहते हैं जिससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है ऐसे में मऊ जनपद सहित अन्य जनपदों में लोकपाल का चयन बहुत ही अहम है। “लोकपाल” की नियुक्ति के पीछे भारत सरकार की यही मंशा है कि- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के कार्यों को पारदर्शी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा क्रियान्वय कराया जा सके तथा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को उसका लाभ दिलाया जा सके जिसके वह हकदार है जनता के अधिकारों एवं संरक्षण के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया है l
लोकपाल कार्यालय में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकता है एवं ऑनलाइन शिकायत भी पूरे नाम पता विवरण के साथ कर सकता है शासन के द्वारा निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निस्तारण लोकपाल स्वतंत्र रूप से करेगा क्योंकि यह (स्वतंत्र बॉडी) है lलोकपाल को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान है जिसको शिकायतों का प्रत्यक्ष निराकरण अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक करवाई तथा दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे अधिकार प्राप्त है। मऊ में विनिता पांडेय के लोकपाल पद पर नियुक्त होने पर उनके शुभचिंतकों समर्थकों ने बधाई दिया है।