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ड्रग एक्ट 1940 में सुधार की जरूरत दवा व्यापारियों की मांग

मऊ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या drug /7526/ TC/ 764 dated 12/02/2025 में दवा दुकानों पर फार्म 35 की अनिवार्यता का आदेश दिया गया। आयुक्त के द्वारा जारी आदेश से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक दवा प्रतिष्ठान पर अपने खर्चे से सर्वेक्षण पुस्तिका फॉर्म 35 रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दवा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव जी राय ने कहा कि इस प्रकार के तानाशाही भरे आदेश कही से भी व्यवसाय के लिए व्यहारिक नहीं हैं। इस तरह के आदेश से दवा व्यापारियों को कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इंस्पेक्टर राज्य को और बढ़ावा मिलेगा । इसी क्रम में जिले के महामंत्री व मंडल के अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने बताया कि ड्रग एक्ट 1940 का बना हुआ है। तब देश भी आजाद नहीं हुआ था।आज भी इस तरह के तमाम नियम का पालन कराया जा रहा है ।लेकिन इस एक्ट में अब फिर सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। ताकि व्यापारी अपना कार्य सुगमता से कर सके ।हमारे केंद्र और राज्य सरकार की मंशा भी यही है ।कि हम व्यापारी अपना कार्य आसानी से कर सके ।

इसी को ध्यान में रखते हुए मऊ जनपद के सभी दवा व्यापारियों ने सोमवार को एक ज्ञापन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के नाम मऊ जिला,कलेक्ट्रेट कार्यालय में औषधि निरीक्षक के माध्यम से अपना मांग पत्र भेजने का कार्य किए।

दवा ने कहा कि हमे विश्वास है कि आयुक्त हमारी मांगों पर विचार करते हुए इस तरह के नियमों पर रोक लगाने की कृपा करेंगे ।जिससे हम दवा व्यापारियों का कार्य आसानी से चल सके। इस्ममें प्रमुख रूप से कोषाध्यक्ष गौरी गुप्ता, मुकेश राय, राकेश कुमार तिवारी, राजेश सिंह, राजेश सिंह चुनूं, खूनखुन, प्रशांत सिंह, ब्रिजेश गुप्ता, अंशुमान सिंह, बृजेश मौर्य, मुस्लिम आदि लोग मौजूद रहे।

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