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देशी/कंपोजिट/भांग की दुकानों के लिए ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का होगा आवंटन

मऊ। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री के लिए ई-लॉटरी 2025-26 के माध्यम से दुकानों के आवंटन हेतु सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें (अंग्रेजी शराब बियर), भांग की दुकानें और मॉडल शॉप्स का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदकों को पहले ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, इसके अलावा आवेदक केवल व्यक्तिगत आवेदन कर सकता है भागीदारी अथवा कंपनियां फुटकर दुकानों के लिए पात्र नहीं होगी और प्रत्येक आवेदक प्रति दुकान केवल एक आवेदन कर सकता है परंतु एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों को ही प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र या अधिकृत आयकर वैल्युएर द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र जो दिनांक 1 जनवरी 2024 के पश्चात का जारी हो ,आयकर रिटर्न का विवरण तथा निर्धारित प्रारूप में 10 रु का नोटरीकृत शपथ पत्र भी देना होगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि लॉटरी 2025-26 के माध्यम से आवंटित दुकानें 2026-27 के लिए नवीनीकरण योग्य होगी। चयनित आवेदकों को आवंटन के तीन दिन के भीतर संपूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस अवश्य जमा करनी होगी तथा देसी मदिरा के लिए निर्धारित न्यूनतम बल्क लीटर में कोटा और कंपोजिट दुकानों (IMFL/FL) व मॉडल शॉप के लिए निर्धारित न्यूनतम राजस्व उठाना अनिवार्य होगा। आवेदक प्रतिभूति धनराशि के रूप में केवल आई बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी जो की आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड होगी। आवेदक किसी भी स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ के लिए पोर्टल पर दिए गये 7838522111,9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049, 7267941256 तथा 9454466033 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक या जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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