मऊ प्रशासन

सावधान! मऊ में दो माह के लिए धारा 163 लागू! सार्वजनिक जगहों पर ना खड़ा रहें फालतू!

मऊ। अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सी०आर०पी०सी०) जनपद मऊ में रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टी, ईद्र-ए-मिलाद/बारावफात, अनन्त चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, दशहरा (महाष्टमी) एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अगस्त 2025 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू जो पूरे जनपद में दिनांक 01 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 के रात्रि 11.00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *