अतुल राय की सांसदी समाप्त करने के लिए जगराना ने लोकसभा स्पीकर को दिया पत्र, बताया वजह

आनन्द कुमार…
मऊ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरिनरायन राजभर और लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता शमशेर यादव जगराना ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर मऊ जनपद के घोसी लोकसभा के सांसद और बहुजन समाज पार्टी के नेता अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हुए, अलग-अलग दो सेट में याचिका दायर की है। अतुल राय की संसद की सदस्यता समाप्त करने के लिए शमशेर यादव जगराना बनाम अतुल राय याचिका दायर की गई। साथ ही साथ भाजपा के पूर्व सांसद हरिनरायन राजभर द्वारा भी हरिनरायन राजभर बनाम अतुल राय याचिका लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दायर की गई। पहली दायर याचिका में हाईकोर्ट लखनऊ में अधिवक्ता डा. शमशेर यादव जगराना मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दिल्ली में मिलकर अपना याचिका पत्र सौंपा। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि सदन में घोसी लोकसभा के प्रतिनिधि सांसद अतुल राय एक भी दिन उपस्थित होकर प्रतिनिधित्व नही किए इसलिए संविधान के व्यवस्था के तहत अतुल राय की सदस्यता समाप्त कर दिया जाना चाहिए। श्री जगराना ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उक्त याचिका पर विधिक प्रक्रिया शुरू कर, तत्संबंधी से आख्या तलब किया है। वहीं घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद हरिनरायन राजभर ने स्वयं को उक्त सीट पर उपविजेता होने के कारण अतुल राय की सदस्यता समाप्त कर घोसी का सांसद घोषित करने की मांग की है। श्री जगराना कहते हैं दोनों याचिका दर्ज करने के बाद लोकसभा याचिका समिति विधिक प्रक्रिया शुरू कर आख्या प्रस्तुत करेगी। सदन में अतुल राय के उपस्थिति रिकार्ड देखने के बाद संविधान के व्यवस्था के तहत अतुल राय की सदस्यता समाप्त करने पर न्यायिक शक्ति प्रयोग करने हेतु लोकसभा स्पीकर अंतिम निर्णय लेंगें। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत घोसी के सांसद अतुल राय की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब चुकी मामले का प्रत्यावेदन उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दे दिया है इसलिए इस विषय में जल्द ही निर्णय मिलने की उम्मीद है।

