अवैध मांस के तस्कर गिरोह के 05 आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज
० गैंगस्टर न्यायालय ने गो बंशीय पशु व अवैध मांस के तस्कर गिरोह के 05 आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज
मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट/एडीजे एफo टीo सीo 2, जिला मऊ राजीव कुमार वत्स ने गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में आरोपियों के जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
उक्त मामला थाना कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2024 को क्षेत्र में गिरोह बनाकर अपनी दबंगई के बल पर गो बंशीय पशुओं व प्रतिबंधित मांस की अवैध तस्करी व अन्य संगठित अपराध किया जाना पाया गया। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने के आधार पर इस गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए इस गिरोह के सरगना व अन्य सदस्यों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया था । उक्त अपराध में आरोपी गिरोह के सदस्यों क्रमश साजिद उर्फ शक्कू पुत्र इस्लाम निवासी बंदीकला मऊ, गुफरान पुत्र सुल्तान, अहमद, नवील व सुहेल द्धारा न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर किया गया था । जमानत याचिका पर अभियुक्त के अधिवक्ता व राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट, कृष्ण शरण सिंह के तर्को को सुनने व केस डायरी के अवलोकन करने के बाद न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दिया।