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गैंगेस्टर मामले में सदर विधायक मोख्तार अंसारी को नहीं मिली जमानत

मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक मुहम्मद गजाली ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी सदर विधायक मोख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

मामले के अनुसार ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह तथा राजेश राय हत्या कांड के गवाह रामसिंह मौर्य तथा सिपाही सतीश की हत्या के बाद वर्ष 2010 में तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को नामजद किया गया। मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक में विचाराधीन चल रहा है। मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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