गैंगस्टर एक्ट में कुर्क वाहनों के डीएम मऊ के आदेश को गैंगेस्टर कोर्ट ने सही ठहराया
० आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित धन से सृजित किया गया था वाहन
मऊ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट, जिला – मऊ के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स द्वारा गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान प्रत्यावेदनकर्ता बब्बन चौहान पुत्र स्व चंद्रजीत चौहान निवासी रईसा, थाना कोपागंज, जिला मऊ की कुर्क संपत्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जिला मऊ के कुर्की आदेश से सम्बन्धित पत्रावली पर विचारण करते हुए राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट, जिला मऊ श्री कृष्ण शरण सिंह को सुनने व संबंधित कुर्की आदेश की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा पारित कुर्की आदेश की पुष्टि किया है और उक्त संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित होना पाया ।
प्रस्तुत प्रकरण थाना कोपागंज, जिला मऊ से है, जहां आरोपी बब्बन चौहान पुत्र स्व चंद्रजीत चौहान निवासी रईसा थाना कोपागंज जिला मऊ व अन्य के विरुद्ध थाना स्थानीय में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत था । जिसकी विवेचना थाना घोसी जिला मऊ के प्रभारी राज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी दौरान विवेचना उक्त संगठित गिरोह द्वारा अर्जित अवैध वाहन (अनुमानित कीमत-पांच लाख साठ हजार) का पता चलने पर विवेचक द्वारा उसको नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की कारवाई किया गया था । जिला मजिस्ट्रेट-मऊ द्वारा कुर्की आदेश की पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट को संदर्भित की गई थी, संबंधित पत्रावली पर विचारण करते हुए पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों और राज्य की ओर विशेष लोक अभियोजक, गैंगेस्टर एक्ट जिला मऊ के तर्कों को सुनने के बाद व संलग्न साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त कुर्क संपत्ति को अवैध तरीके से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अर्जित होना पाते हुए उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया ।

