उत्तर प्रदेश

सात माह पूर्व झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में मौलाना व अन्य पर मुकदमा दर्ज

० न्यायालय के आदेश पर घोसी पुलिस को करनी पड़ी कार्रवाई

घोसी/मऊ। गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थानांतर्गत एक गांव निवासिनी एक महिला की तहरीर एवं न्यायालय के आदेश पर घोसी कोतवाली पुलिस ने घोसी नगर के करीमुद्दीनपुर निवासी एक मौलाना सहित चार लोगों के विरुद्ध छेड़छाड़ करने एवं सील भंग व दलित उत्पीड़न के आरोप में रविवार को नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
बताते चले कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थानांतर्गत एक गांव निवासिनी एक महिला ने अपनी नाबालिग लड़की को दवा कराने के लिए 23 अक्तूबर 2021 को मऊ जिले के घोसी कस्बे में आई थी, कि रोडवेज के पास खड़ी थी तभी एक व्यक्ति ने बीमार लड़की के संबंध में चर्चा करने लगा। जिसपर महिला ने कहा कि मेरी लड़की काफी दिनों से बीमार रहती है।काफी दवा ईलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। जिस पर उस व्यक्ति ने महिला से कहा कि वे बेटी को मौलाना हमीदुलहक को दिखा दीजिए वे खानदानी हकीम है। जिस पर वे पूछते पूछते मौलाना हमीदुल हक के घर गई तो कुछ लोग बैठे थे। काफी देर हो गया तो कहा कि घर जाने में रात हो जायेगी। जिस पर मौलाना हमीदुल हक ने कहा कि आसिफ इस लड़की को अंदर लेकर जाओ। इसके बाद अंदर लड़की को लेकर गये। कुछ देर बाद लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। जब अंदर जाना चाही तो बाहर बैठे लोगों ने जाने से रोक दिया‌ कुछ देर बाद लड़की अंदर से बाहर आई तो उसके कपड़े एवं बाल अस्त व्यस्त थे और देखते ही रोने लगी।उसने बताया कि मेरे साथ छेड़खानी करने के साथ ही सील भंग किये हैं। इसको लेकर बाहर बैठे लोगों ने कहाकि इस संबंध में किसी से बताना नहीं क्योंकि इस लड़की के अंदर शैतान प्रवेश कर लिया है जिसे मौलाना भगा रहे थे और बहुत ही पहुंचे हुए हैं। लड़की पर कुछ कर देगें तो वह बर्बाद हो जायेगी। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दिया है।इस संबंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश एवं महिला की तहरीर पर घोसी नगर के करीमुद्दीनपुर निवासी मौलाना हमीदुलहक पुत्र शरीफुल हक, आसिफ पुत्र नेसार, मुहम्मद आफताब पुत्र अब्दुल सत्तार एवं शकील आजम पुत्र अब्दुल अजीज के विरुद्ध नामजद मुकदमा धारा 376D, 506,3(2)v दलित उत्पीड़न, 5/6पास्को अधिनियम 2012 पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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