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सावधान : कहीं आपका लाइसेन्स फर्जी पते पर तो नहीं, हो सकता है जेल

मऊ।  वर्तमान में शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। लोगों को काफी मुश्किलों से शस्त्र  का लाइसेंस मिल पा रहा है। ऐसे में अगर आपने लाइसेंस वर्षों पहले बनवाया है और उसमें भी एड्रेस या किसी प्रकार की बातें छुपाई हैं या कोई कमियां रखी है तो सावधान हो जाइए आपके ऊपर भी जिला व पुलिस प्रशासन का डंडा चलने वाला है। ऐसे में आपका लाइसेंस तो निरस्त होगा ही,  उसके अलावा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है एवं जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा वह जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं या पूर्व में रहे हैं उन्होंने भी अगर अपने शुभचिंतकों या जनता के लाइसेंस हेतु जिला प्रशासन से अपने लेटर हेड पर गुजारिश की है तो उनके लिए भी मुसीबत आ सकती है और ऐसी ही मुसीबत आई है अपने सदर विधायक मोख्तार अंसारी पर उनके ऊपर भी मऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लेटर लिखने वालों के प्रति एक अलग ही संदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में सदर विधायक मोख्तार अंसारी व दक्षिणटोला थानाध्यक्ष सहित कुल छ: लोगो पर थाना दक्षिणटोला में एफआईआर दर्ज हुआ है । एफआईआर दर्ज होते ही फर्जी पते पर शस्त्र बनवाने वाले लोगो की जान शासत में होने के साथ-साथ पुलिस महकमें में भी हड़कंप मच गया है।
बताते चले कि लाइसेंसी शंस्त्रों के सत्यापन के दौरान यह मामला प्रकाश में आया है कि जनपद में अभी तक चार शस्त्र धारक ऐसे है जिनके पते का सत्यापन नही हो पाया, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा इसकी जांच एएसपी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को दिया। जिसके बाद उपरोक्त मामले के जाँच अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच कर जांच आख्या प्रेषित की गई। प्रथम द्रष्टया जाँच में यह पाया गया कि दिसम्बर 2001 में तत्कालीन मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा अपने लेटर पैड पर चार व्यक्तियों के लाइसेंस बनवाने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था जिनके नाम व पता क्रमशः इसराईल अंसारी पुत्र अल्ताफ अन्सारी निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला, अनवर सहजाद पुत्र जमसेद रजा निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला, सलीम पुत्र बदरूद्दिन निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला, मो. शाहआलम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ था। उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में दिये गये पते की कोई स्पष्ट जानकारी नही मिली और न ही शस्त्र आवेदन के समय दर्शाये गये पते पर उपरोक्त लोगों का कभी भी निवास होना पाया गया। इनमें से एक व्यक्ति मो. शाहआलम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जो जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर क्षेत्रार्न्तगत पुलिस एनकांउण्टर में मारा भी जा चुका हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबन हेतु एक सप्ताह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया था। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। शस्त्रधारकों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र, शपथ पत्र, निवास से सम्बन्धित पता लिखने व तत्कालीन विधायक द्वारा पत्र लिखने तथा तत्कालिक थाना प्रभारी व लेखपाल द्वारा शस्त्र लाइसेंस हेतु संस्तुति व पता सत्यापन की संस्तुति का दोषी पाते हुए इसराईल अंसारी पुत्र अल्ताफ अन्सारी निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला, अनवर सहजाद पुत्र जमसेद रजा निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला, सलीम पुत्र बदरूद्दिन निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला, जेके सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिणटोला, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, मुख्तार अंसारी तत्कालीन व वर्तमान सदर विधायक के विरूद्ध थाना दक्षिणटोला पर मु.अ.सं. 04/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471,120बी भादवि. व 30 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।
इस बाबत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विवेचना के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता प्रकाश में आती हैं तो उनके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जनपद में शस्त्र सत्यापन का अभियान दिनांक 10.01.2020 से थाना वार रोस्टर बनाकर कराया जायेगा। जनता से अनुरोध है कि जिस दिन उनके थाने का रोस्टर आये उस दिन थाने पर आकर शस्त्र व लाइसेंस का सत्यापन कराना सुनिश्चित करे। इसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश अलग से प्रषित किया जायेगा।

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