चर्चा में

हाईकोर्ट ने दिया गुप्ता डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर मऊ को खोलने का आदेश

■ कानून के शिकंजे में सुविधा की बहाली

■ डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध, नगर मजिस्ट्रेट ने जारी की नोटिस

(फतेह बहादुर गुप्ता)

मऊ। जिला मुख्यालय स्थित नए जिला हॉस्पिटल के सामने नवनिर्मित ” गुप्ता डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर” पर प्रशासन का बंद ताला उच्च न्यायालय द्वारा खोल दिए जाने का आदेश दे दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां जनपद को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित डायग्नोस्टिक सेंटर का लाभ मिल सकेगा, वहीं इस खबर से लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गुप्ता डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर पूर्वांचल के लब्ध प्रतिष्ठित जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ पीएल गुप्ता द्वारा नवनिर्मित इस जांच सेंटर के उद्घाटन के समय प्रशासनिक अमले द्वारा पहुंचकर सीज करने की कार्रवाई करने लगे। जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन, वरिष्ठ अधिवक्ता,आईएमए व स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही। बगैर किसी पूर्व नोटिस के अचानक इतने बड़े फैसले की जानकारी मिलते ही एक बार लोग सन्न रह गए। हालांकि बाद में सीज करने की कार्यवाही को स्थगित कर उक्त डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालन को रोक दिया गया था। जिससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर पीएल गुप्ता उच्च न्यायालय की शरण में चले गए।

शनिवार 10 अप्रैल को हाईकोर्ट के संबंधित बेंच जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगा ताला खोल दिए जाने के साथ ही मेडिकल जांच कार्य शुरू कर देने का आदेश दे दिया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में जहां अस्पताल खोले जाने का आदेश दिया है, वही प्रशासनिक अमले को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाया है तथा पेटीशनर को किसी नए निर्माण पर भी रोक लगा रखा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 24 मई 2021 को निर्धारित की गई है।
उधर उच्चन्यायालय से आदेश मिलने के बाद नगर मजिस्ट्रेट/ नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र मऊ द्वारा 10 अप्रैल शनिवार को एक नोटिस जारी करके कहा गया है कि डायग्नोस्टिक सेंटर का मानचित्र संख्या 21/2019 स्वीकृत कराया गया है ।उक्त स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य कराया गया है। जिसके विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। फलत: पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही डायग्नोसिस सेंटर का संचालन सुनिश्चित करें।

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