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राहत : वाणिज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना शुरू किया, ब्याज में 75% की छूट

मऊ। व्यापारियों की सुविधा तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से मुक्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना शुरू किया है। उक्त योजना के अंतर्गत दस लाख रुपए तक की मूल बकाया राशि के ऊपर ब्याज में 75% की छूट दी जाएगी ।
उक्त जानकारी देते हुए वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर राम आशीष मिश्रा ने अपने कार्यालय मे आयोजित व्यापारी समागम मे उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने के लिए शासन में ब्याज माफी की योजना का शासनादेश जारी किया है। इसमें व्यापारियों की सुविधा के लिए मूलधन तथा ब्याज की रकम को जमा करने के लिए किस्तों का भी व्यवस्था किया गया है। श्री मिश्रा ने भेंट वार्ता के दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डॉ रामगोपाल गुप्ता से बताया कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित अथवा शोषित नहीं किया जाएगा। उन्हें इस योजना का लाभ लेना चाहिए ।उन्होंने बताया कि ब्याज माफी योजना का आवेदन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है अथवा स्थानीय कार्यालय पर भी पहुंच कर व्यापारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं । इस अवसर पर गुप्त ने बताया कि निश्चित रूप से वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्याज माफी योजना का लाभ सभी छोटे बड़े व्यापारियों को उठाना चाहिए ।भेंट वार्ता के दौरान व्यापार मंडल के दिलीप कुमार मद्धेशिया महातम यादव सुभाष चंद्र कनौजिया आनंद गुप्ता गामा यादव सुनील यादव आदि दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे।

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