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दिव्यांगजन : शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन करें

मऊ। जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है, कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000 तथा युवती के दिव्यांग के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000 की एकमुश्त धनराशि दोनों के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है। जिसकी पात्रता शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु किसी जनसेवा केन्द्र से आॅनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in  पर आवेदन कर सकते हैं। आॅनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आॅनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आॅनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मऊ कक्ष संख्या-12 कलेक्टेªट कैम्पस में जमा करना सुनिश्चित करें। जिससे आपको शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ दिया जा सके।

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