सीजीएम के आदेश पर पुलिस ने कान्सटेबल मुहर्रीर के घर उद्घोषणा की कार्यवाही की
नदवासराय/मऊ।कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना मालखाने से विगत वर्ष 2015 में विभागीय कर्मचारी द्वारा सरकारी सम्पत्ति गमन के आरोप में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक द्वारा कोतवाली के कान्सटेबल मुहर्रीर पर मुकदमा पंजीकृत कराये जाने पर सीजीएम कोर्ट मऊ द्वारा कान्सटेबल मुहर्रीर के घर उद्घोषणा का आदेश दिया गया जिसपर विवेचक सिकटिया चौकी इन्चार्ज धनन्जय सिंह ने नियमानुसार कार्यवाही की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना में वर्ष 2015 में मालखाने से कारतुस सहित अन्य सरकारी सम्पत्ति गमन हो गई जिसपर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में तैनात कान्सटेबल मुहर्रीर भुवनेश्वर यादव पुत्र लालजी निवासी तेतरी हर्दो, थाना लार, देवरिया को अपराध सं0 1159/15 धारा 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसपर सीजीएम मऊ द्वारा आरोपी के घर उद्घोशणा की कार्यवाही करने का आदेष दिया। इस बावत विवेचक धनन्जय सिंह से पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि आरोपी के घर उद्घोषणा की कार्यवाही की गई है। कोर्ट द्वारा आदेश प्राप्त होते ही कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।