कोरोना अलर्ट ! सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित
■ हो जाएँ सावधान, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
■ तंबाकू गुटका आदि के सेवन से भी हो सकता है कोरोना वायर
मऊ। जिलाधिकारी और जिला स्वास्थ्य निगरानी समिति के निर्णय के अनुसार जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में धूम्रपान पूर्ण से वर्जित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति शासन के आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर महामारी अधिनियम 1897 समेत सुसंगत धाराओं के लिए कार्रवाई की जायेगी। यह जानकारी जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दी ।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ सतीशचन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। पूर्व में भी सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने आगे बताया कि जीएटीएस सर्वे (2016-17) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश मे धूमपान करने का 13 % है, जो कि जीएआईएस सर्वे (2009-10) की रिपोर्ट की तुलना में घटा है। जबकि धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करने वालों का 29.4 प्रतिशत है, जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 4 प्रतिशत बढ़ा है। प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं। तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने में सहायक हो सकता है।
कोरोना वायरस संक्रमण से संबन्धित किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-1800-180-5145 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जिले के संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष (मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय) में भी संपर्क कर सकते हैं।

