सुबेदार आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित
मऊ। पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले के निर्देशन में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 23.03.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा, थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/19 धारा 302,504 भादवि में अभियुक्त सुबेदार यादव पुत्र बालकरन निवासी तिलसवां थाना मुहम्मदाबाद मऊ को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

