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सावधान : मतदान केंद्र पर धूम्रपान करते पाये गये तो दो सौ रूपये जुर्माना

मऊ।  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष द्वारा शुक्रवार को एक पोस्टर के साथ आदेश पत्र जारी करते हुये कहा गया कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मऊ जिले के सभी मतदान केंद्र धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। इसका उल्लंघन करने वाले के ऊपर 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ॰ सतीश चन्द्र सिंह ने बताया कि जिला स्वास्थ समिति के अध्यक्ष और जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और यदि कोई मतदान केंद्रों पर उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाएगा तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
उन्होने बताया कि यदि निर्वाचन ड्यूटी में लगा कर्मचारी या मतदाता मतदान केंद्र के निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसके रु 200 जुर्माना लगाया जाएगा। इस आदेश के साथ मतदान केंद्रों पर लगाए जाने के लिए उस पोस्टर का एक नमूना भी जारी हुआ जिस पर लिखा हुआ है “धूम्रपान निषेध क्षेत्र”।

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