निःशुल्क होगी मऊ जनपद के स्थाई लोक अदालत में मामलों की सुनवाई

मऊ। अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत मऊ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनपद मऊ में जन उपयोगी सेवा सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जो दीवानी न्यायालय परिसर के ए०डी०आर० बिल्डिंग के भूतल पर स्थित है। सबसे खास बात यह है कि मामले को सुलह-समझौते के आधार पर निपटारे किये जायेंगे। सुलह-समझौता न होने पर मामले को गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किये जायेंगे, जिसकी कोई अपील नहीं है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र स्वयं या कोई अधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से सुसंगत अभिलेखों को संलग्न कर लिया जायेगा। इसमें कोई कोर्ट फीस देय नही है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 क एवं ख के अनुसार निम्न जन उपयोगी मामले देखे जायेगे।
वायु सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, डाक तार या टेलीफोन सेवा,
किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय, सार्वजनिक मल दहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल एवं औषधालय सेवा, वीमा सेवा (सभी बीमा सम्बन्धी मामलें ), शिक्षण संस्थान (छात्रवृति सम्बन्धी मामले एवं अन्य ), गृह एवं भू सम्पदा मामले (मकान या जमीन की रजिस्ट्री कराकर कब्जा न देना एवं धोखाधडी, पैसा लेकर जमीन या भूमि को उपलब्ध न कराना इत्यादि) उन्होंने ने बताया कि एक करोड़ मूल्य तक के मामले के निस्तारण किये जायेगे।