हत्यारोपी को आजीवन कारावास, सजा में 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी
मऊ।अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी सुधीर गौड़ पर आरोप साबित पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया। मऊ जनपद के हलधरपुर थाना से सम्बंधित इस मामले में इटैली गांव निवासिनी देवंती देवी पत्नी बांकेलाल ने आरोप लगाया था कि दिनांक 10.11.2017 को उसकी पुत्री शोभा राजभर उर्फ अनामिका शाम को करीब 5 बजे शौच करने की बात बताकर घर से निकली। काफी देर तक घर नही लौटने पर परिजनों के साथ खोजने निकली। काफी खोजने पर उसकी पुत्री का शव अरहर के खेत मे मिला। उसके गले मे उसकी चोटी और दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया था, और ललाट पर चोट का निशान था। पुलिस ने अपने विवेचना के उपरांत उसी गांव के सुधीर गौड़ पुत्र बांकेलाल को शोभा के हत्या का आरोपी मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप तय होने के बाद अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने न्यायालय में कुल 7 गवाहों को पेश किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बचाव पक्ष तथा अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने आरोपी सुधीर गौड़ को शोभा राजभर के हत्या का आरोपी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। न्यायालय ने कहा कि यदि अर्थदंड अदा नही किया जाएगा तो आरोपी को 3 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।