सरकारी कार्यदाई संस्था व ठेकेदारों को भी जमा करना होगा जीएसटी टैक्स

०समस्त कार्य जारी संस्थाओं को जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन लेना हुआ अनिवार्य
मऊ। किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्था, सरकार व संविदा, प्राइवेट ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्यों को भी जीएसटी टैक्स जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों से लेकर स्थानीय निकाय तक किसी भी संस्था में कराया जा रहे कार्य के सापेक्ष में यदि कार्यदाई संस्था ढाई लाख रुपए का भुगतान प्राप्त करती है। तो उन्हें 2% टीडीएस काटकर राज्य कर विभाग में जीएसटी जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य कर विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में जीएसटी पंजीयन वृद्धि हेतु पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय सरकारी संस्था व सचिवों के साथ बैठक कर इस संबंध की जानकारी दी गई। सभी संस्थाओं को निर्देश देते हुए बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा रुपया 250000 से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की दशा में ऐसे विभाग निकाय संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कुल 2% (1% सीजीएसटी व 1%एस जीएसटी) की दर से टीडीएस कटौती करते हुए निर्धारित समय से उससे संबंधित रिटर्न जिएसटीआर-7 दाखिल करना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि उपरोक्त अनुसार टीडीएस कटौती तथा रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदाई समस्त विभागों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बैठक के दौरान जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत टीडीएस कटौती रिटर्न संबंधित प्रावधानों की जानकारी सभी अधिकारियों को पी.पी.टी. के माध्यम से अवगत कराते हुए उसकी बुकलेट भी वितरित की गई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपायुक्त राज्य कर, राज्य कर कार्यालय मऊ के समस्त अधिकारियों सहित जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।