प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु इच्छुक बेरोजगार आवेदन करें

मऊ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत विनिर्माण/सेवा क्षेत्र की इकाईयां स्थापित करने हेतु ऋण लेने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों एवं युवतियों द्वारा आवेदन पत्र केवल वेबसाईट www.kviconline.gov.in पर आनलाईन किया जा सकता है, जिसकी हार्डकाॅपी को आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मऊ में जमा करना होगा। आवेदक को 05 लाख से उपर के प्रोजेक्ट लगाने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण एंव 05 लाख से कम के प्रोजेक्ट हेतु न्यूनतम योग्यता नहीं है। उम्र 18 वर्ष से कम न हो किसी बैंक का डिफाल्टर न हो, किसी अन्य योजना में अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त न किया हो तथा जनपद मऊ में प्रोजेक्ट स्थापित होगा। अनुदान (सब्सिडी) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जाति के पुरूष को प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिला एंव विकलांग को 35 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्याज उपादान भी देय है। शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरूष को प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिला एंव विकलांग को 25 प्रतिशत। ऋण सीमा उत्पादन करने वाली इकाईयों की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र की इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 10 लाख तक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। उद्यमी अंशदान प्रोजेक्ट में स्ंवय का अंशदान सामान्य वर्ग व्यक्तियों को योजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को 5 प्रतिशत लगाना होगा। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यालय दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मऊ से सम्पर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उक्त आशय की जानकारी उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र मऊ द्वारा दी गयी।

