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100 प्रतिशत छूट दिये जाने हेतु ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’ लागू 

मऊ। बिजली विभाग ने जनपद के समस्त एल0एम0वी0-1 घरेलू बत्ती-पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं (अधिकतम 02 कि0वाट भार तक), एल0एम0वी0-2 औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं (अधिकतम 02 कि0वाट भार तक) तथा एल0एम0वी0-6 निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं (समस्त विद्युत भार) को सूचित किया है कि दिनांक 31-12-2018 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगयी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने हेतु दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 31-03-2019 तक ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’ लागू की गयी है। पंजीकरण की सुविधा दिनांक 15-02-2019 तक विस्तारित की गयी है। पंजीकरण के पश्चात दिनांक 31-03-2019 तक संशोधित विद्युत बिल को जमा किया जाना अनिवार्य है।

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