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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार आवेदक करें

मऊ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों/बेरोजगारों/आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों/परम्परागत कारीगरों को अपने गाॅव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आन लाईन आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। योजनान्र्तगत सामान्य पुरूष अभ्यर्थियों को ’’25‘‘ प्रतिशत एक मुश्त अनुदान/अन्य सभी को ( महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलाॅग एवं भूतपूर्व सैनिकों) को ’’35’’ प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिए जाने का प्राविधान है एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्र्तगत वित्त पोषित इकाईयों को कार्यरत रहने की दशा में तीन वर्षेा तक मार्जिन मनी अनुदान व स्वं य के अंशदान को घटाते हुये श्ेाष ऋण पर सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि दिये जाने का भी प्रविधान है। योजना अन्र्तगत अधिकतम रु0 25 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक अपना आवेदन पत्र केवीआईसी की वेबसाइट ूूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पद के पश्चात एजेंसी ाअपइ पर आनलाईन कर दें। आनलाइन किया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा। अॅान लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड़ भीटी मऊ को प्रस्तुत कर दें।
उक्त आशय की जानकारी वी0 पी0 धर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मऊ द्वारा दी गयी।

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