चर्चा में

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसीबीएम की अपील खारिज की

नई दिल्ली। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए Supreme Court of India ने National Council for Cement and Building Materials (एनसीसीबीएम) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 24 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लंबित सेवानिवृत्ति लाभ निर्धारित ब्याज सहित अदा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगठन ने आंतरिक निर्णयों के आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान रोक दिया था। कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को मनमाना एवं सेवा नियमों के विरुद्ध बताते हुए न्यायालय की शरण ली। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने संगठन की अपील निरस्त कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इसे मनमाने ढंग से रोका नहीं जा सकता। न्यायालय ने संबंधित संगठन को निर्देश दिया कि 24 कर्मचारियों को करोड़ों रुपये की देय राशि निर्धारित ब्याज सहित शीघ्र भुगतान किया जाए।

इस प्रकरण में कर्मचारियों की ओर से मऊ के इमिलिया निवासी अधिवक्ता प्रशांत करण (पुत्र अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए यह स्थापित किया कि लाभों को रोका जाना कानून और सेवा नियमों के प्रतिकूल था।

फैसले के बाद कर्मचारियों एवं उनके परिजनों में संतोष व्यक्त किया गया है। विधि समुदाय ने भी इसे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *