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बिजली विभाग का 31 मार्च तक ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’

मऊ। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के अधिशासी अभियन्ता सुबोध कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताइ है कि एल0एम0वी0-1 घरेलू बत्ती-पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं (अधिकतम 02 कि0वाट भार तक), एल0एम0वी0-2 औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं (अधिकतम 02 कि0वाट भार तक) तथा एल0एम0वी0-6 निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं (समस्त विद्युत भार) हेतु दिनांक 31.12.2018 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगयी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने हेतु दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.03.2019 तक ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’ लागू की गयी है। पंजीकरण की सुविधा दिनांक 31.01.2019 तक है। पंजीकरण के पश्चात दिनांक 31.03.2019 तक संशोधित विद्युत बिल को जमा किया जाना अनिवार्य है।

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