बाबा फैजुल हसन तथा उनकी पत्नी पर मुकदमे का आदेश
मऊ। नगर निवासी बाबा फैजुल हसन तथा उनकी पत्नी द्वारा साजिश के तहत आवेदिका सादिया खातून को व्यापार तथा लूम लगवाने क नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाबा फैजुल हसन व उनकी पत्नी समेत दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली नगर को दिया कोतवाली नगर के शाही कटरा निवासियों सादिया खातून ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थनी सादिया खातून व मेरी बहन तथा मां से आरोपितों ने अलग-अलग किस्तों में जालसाजी करते हुए 10 लाख रूपया ले लिया बाद में ना तो पैसा वापस किया बल्कि वापस मांगने पर उल्टे गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी दी जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के पूरा गुलाब राय औरंगाबाद निवासी बाबा फैजुल हसन पुत्र रमजान तथा उनकी पत्नी शबनम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली नगर को दिया।