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गैरइरादतन हत्या के मामले में दो की जमानत अर्जी नामंजूर

मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने बुधवार को सुनवाई के बाद गैरइरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी सर्वेंद्र यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 23 अक्तूबर 2017 को वादी के दरवाजे पर आकर आरोपीगण रामबदन यादव आदि लाठी डंडा और असलहा से लैस होकर आए। और मारपीटकर वादी सर्वेंद्र यादव, कामता यादव सहित नौ लोगों को घायल कर दिया। इलाज के दौरान कामता की मौत हो गई। मामले में आरोपी रामबदन यादव और शिवकुमार यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपीगण की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

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