दूसरे राज्यों से आने वाली गर्भवती को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ
■ 38,388 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 36,610 गर्भवती को मिला लाभ
■ पहली बार गर्भवती होने वाली को तीन किस्तों में मिलते हैं पांच हजार रूपये
मऊ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 01 जनवरी 2017 में की गयी थी तथा तब से स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका लाभ समय पर गर्भवती तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्य चिकिसाधिकारी डॉ सतीश चंद सिंह ने बताया कि पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को उचित खान-पान तथा जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहें इसलिए योजना के तहत तीन किस्तों में 5000 रुपये खाते में दिया जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य इकाई पर पंजीकरण कराना होता है जिसमें पहली किस्त में 1000 रु. दिया जाता है। दूसरी किश्त 180 दिन (6 महीने) के भीतर गर्भवती के टीकाकरण और जांच कराने पर 2000 रु. दिया जाता है और तीसरे और अंतिम क़िस्त प्रसव होने के उपरांत बच्चे के टीकाकरण के बाद 2000 रु. दिया जाता है।
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वय विवेक कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जिले की निवासी या कोरोना के चलते अन्य प्रान्त से आने वाली पहली बार गर्भवती महिलाओं का पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकरण किया जा रहा है | इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मो. 9918004222 पर सम्पर्क कर सकती हैं।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि यह केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत मऊ जनपद में जून 2020 तक 38,388 गर्भवती को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में 29,652 का लक्ष्य मिला है जिसमें लक्ष्य से ज्यादा 34,785 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल चुका है। नगरीय क्षेत्र में मिले 8,736 लक्ष्य के सापेक्ष 1,825 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। जिले में अब तक कुल 36,610 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल चुका है। सीएमओ ने बताया कि कोरोना काल में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग व देखभाल में स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता से लेकर जिले स्तर के आला अधिकारी लगाये जाने पर जिले का ग्राफ लक्ष्य के सापेक्ष सराहनीय है।
एसीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. पी.के. राय ने बताया कि यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई है। इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को पांच हजार रुपये दिए जाते हैं | इस योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। योजना के संचालन के लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीम गठित की गयी है। हर माह इसकी समीक्षा भी की जाती है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को पूरा लाभ मिले।
कैसे करें आवेदन…
प्राथमिक व सामुदायिक केंद्र पर जाकर गर्भवती महिलाएं इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण कराने में आशा, एएनएम व बीसीपीएम सहित बीपीएम आदि से मदद ले सकती हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक जो आधार से लिंक हो, आधार न होने पर पहचान संबंधी अन्य विकल्प, पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र आदि आवश्यक है।



