गोलीकाण्ड में घायल भाजपा कार्यकता व स्वर्ण व्यवसायी के भाई ने दी पुलिस को तहरीर
बिल्थरारोड/ बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के अहिरूपुर हाहानाला मोड़ के पास सोमवार की सुबह बदमाशों द्वारा एक शिक्षिका सहित तीन लोगों को गोली मारने के मामले में घायल स्वर्ण व्यवसायी मुरलीधर वर्मा के भाई रामलखन सोनी ने उभांव पुलिस को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस को दिये गये तहरीर में उन्होने लिखा है कि 2 मार्च 2012 को उसके बड़े भाई प्रेमचंद की अपने घर पड़री जाते समय तेन्दुहारी गांव के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गयी तथा उनके बाइक की डिग्गी से चाबी रखी बैग ले लिया गया था। उस वक्त मृतक भाई का पुत्र राजकुमार व छोटा भाई मोहन वर्मा भी वहां मौजूद थे। इस सम्बन्ध में उभांव थाना में अपराध संख्या 104/12 में भादवि की धारा 394, 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने जमालुद्दीन पुत्र सकूर निवासी गजियापुर व रामाश्रय यादव पुत्र बब्बन यादव निवासी परसियां एवं मनोज वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। इन व्यक्तियों को घटना के बाद मेरा भतीजा व भाई दोनो ने सोनाडीह में देखा था तथा पहचान किया था कि यही दोनो ने भाई की हत्या की थी। इस सम्बन्ध में समुचित विवेचना नही किये जाने पर भाई मुरलीधर ने एक प्रार्थनापत्र उभांव थाना, पुलिस अधीक्षक बलिया व तत्कालीन सांसद सलेमपुर को दिया गया। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही हुई। तहरीर में आगे लिखा गया है कि मेरे भाई का मुकदमा सत्र परीक्षण संख्या- 224/ 14 सत्र न्यायालय बलिया में चल रहा है और उसमें राजकुमार सोनी का बयान हुआ है। और उक्त अभ्युक्तगण जमालुद्दीन व रामाश्रय द्वारा मुकदमे में गवाही न देने की धमकी दी गयी थी। इस पर न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को गवाहों की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया था। 2 सितम्बर 16 को भी राजकुमार द्वारा उक्त अपराधियों द्वारा गवाही को लेकर दी गयी धमकी के सम्बन्ध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया। तहरीर में यह भी आरोप है कि उसका भाई मोहन सोनी जब राजनीतिक कारणों से जेल गया था तो भी अभ्युक्त द्वय द्वारा उसकी जेल में पिटाई कराने के साथ उसको गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। यहां तक कि अभियुक्त रामाश्रय को तारीख पेशी पर जब पुलिस उसे मुरादाबाद जेल से ले जा रही थी तो वह रास्ते से फरार हो गया। परन्तु इस सम्बन्ध में पुलिस ने कोई रिपोर्ट न्यायालय में नही दी। इस बीच उच्च न्यायालय से जमालुद्दीन की जमानत हो गयी। तहरीर में आरोप है कि इस बीच रामाश्रय व जमालुद्दीन मेरे भाई रामलाल सोनी की दुकान पर लोगों को भेजकर धमकी दिलाई कि वह उसके खिलाफ गवाही न दे वर्ना अंजाम बुरा होगा। इसी बीच सोमवार 16 जुलाई 18 की सुबह जब मेरा भाई मुरलीधर वर्मा अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर अहिरूपुर प्राथमिक विद्यालय छोड़ने जा रहा था। जब वह हाहानाला के पास से गुजर रहा था कि तभी पुल के पूर्व तरफ से आये दो बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी। घायल व्यक्ति का नाम पूछने पर जब उसने अपना नाम अजित यादव बताया तो उसे घायल छोड़ दिया। इसी बीच वहां पहुंचे मेरे भाई को रोककर जब उन बदमाशों ने उसका नाम पूछा तो उसने अपनी जाति राजभर बतायी। इसी बीच दूसरे बदमाश चिल्लाया कि मारो यही मुरलीधर है। उसकी बात सुनकर एक बदमाश ने जब फायर किया तो मुरलीधर की पत्नी ने उस पर अपना बैग फेक दिया जिससे उसे गोली नही लगी। बाद में बदमाशों की चलायी गोली मेरे भाई व उसकी पत्नी को लग गयी जिससे वो नीचे गिर गये। उनहे मरा समझकर बदमाश उनकी बाइक यूपी 60 क्यू 0292 जो मेरे नाम से थी को लेकर फरार हो गये। तहरीर में लिखा गया है कि उक्त बदमाशों को मेरा भाई व उसकी पत्नी पहचानते नही हैं परन्तु देखकर पहचान सकते हैं। तहरीर में आगे लिखा है कि उपरोक्त अभियुक्तगण जमालुद्दीन व रामाश्रय यादव का बलिया, मऊ, देवरियां, गोरखपुर में सुपारी किलर के रूप् में कुख्यात हैं। जिनका काफी अपराधिक इतिहास है। रामलखन ने उपरोक्त प्रकरण का जिक्र करते हुए इस मामले में संलिप्त अपराधियों पर न्यायसंगत कार्यवाही की मांग की है। एसपी बलिया श्रीपर्णा गांगुली का कहना था कि वह बाइक लूटने के उद्देश्य व पुरानी घटना दोनो तथ्यों पर जांच केन्द्रीत करेंगी।
मामले में दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भादवि की धारा 307, 394 व 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

