हत्या के प्रयास व दुराचार के मामलो मे चार की जमानत अर्जी खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार ने दो थाना क्षेत्र के भिन्न आपराधिक मामलों में चार आवेदक आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरान्त खारिज कर दिया। पहला मामला मुहम्दाबाद थाना क्षेत्र का है। गत 6 सितम्बर की बीती रात को 1.30 बजे आरोपी मुहम्दाबाद थाना क्षेत्र के मकरी निवासी शेख मुहम्मद उर्फ वेलाल वादिनी मुकदमा के घर में घुस कर उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया तथा इसके पूर्व उसे भगाने मे पकड़ा गया तथा आरोपी द्वारा उसकी पुत्री के साथ कई बार दुराचार कर चुका है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के समनपुरा गांव का है। इसी थाना क्षेत्र के विलास पुर निवासी वादी मुकदमा पुनीत कुमार सिह के भाई प्रवीण सिंह व पंकज सिह ब्रह्म बाबा के स्थान पर पूजा करने गये थे। इसी दौरान समनपुर निवासी आरोपी गण उमेश, शंकर, व रमेश एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर लाठी डन्डा, राड से लैस होकर प्रवीण व पंकज को मारे पीटे। इस घटना मे वादी के भाईयो को गंभीर चोटें आयी तथा प्रवीण चोट से बेहोश हो गया। न्यायालय ने सभी तीनो आवेदक आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटना 12 मई 2017 की है।