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रेल टिकट कैंसिलेशन से जुड़ी ये जानकारियां काफी अहम हैं

हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या रेल से सफर करती है. ट्रेन को देश की लाइफ लाइन भी कही जाती है. लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्रेन के किराये और टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव आए हैं. उसको लेकर लोगों में बहुत सारी कनफ्यूजन है. लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टिकट कैंसिल करने पर उनके पैसे किस आधार पर कट रहे हैं. आज apnamau.in आपकी इन्हीं सारी उलझनों को दूर करेगा और बतायेगा कि टिकट कैंसिल कराने पर आपके पैसे किस आधार पर कटते हैं. और कितना रिफंड मिलता है. ये जानकारियां आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

अगर आप कन्फर्म टिकट कैंसिल कराते हैं.

आपने अगर कन्फर्म टिकट ट्रेन डिपार्चर के 4 घंटे पहले रद्द नहीं करावाई या टीडीआर फाइल नहीं की तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा

अगर आप ट्रेन डिपार्चर से 12 से 4 घंटे के बीच कन्फर्म टिकट रद्द करवाते हैं. तो आपको टिकट की राशि का 50 प्रतिशत ही मिलेगा.

अगर आप कन्फर्म टिकट को ट्रेन की डिपार्चर से 12 घंटे से 48 घंटे के बीच कैंसिल करवाते हैं. तो आपको टिकट के कुल किराये का 25 प्रतिशत कैंसेलेशन चार्ज देना पड़ेगा.

अगर आप ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे पहले एसी फर्स्ट क्लास/ एक्ज्यूटिव क्लास का टिकट रद्द करवाते हैं. तो 240 रुपये बतौर कैंसलेशन चार्ज देना पड़ेगा.

इसी तरह अगर आप ट्रेन डिपार्चर से 48 घंटे पहले एसी टू टायर/फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं. तो आपको 200 रूपए का कैंसलेशन चार्ज देना होगा

जबकि 48 घंटे से पहले एसी 3 टायर/एसी चेयर कार और एसी इकोनोमी क्लास के लिए 180 रूपए चार्ज देने होगें.

जबकि स्लीपर क्लास का टिकट 48 घंटे पहले रद्द कराने पर 120 और सेकंड क्लास के लिए 60 रूपए कैंसेलेशन चार्ज देना होगा.

अगर आप वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराते हैं तो

अगर आप ट्रेन के डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक आरएसी या वेटिंग टिकट कैंसिल कराते हैं. तो आपको टिकट की राशि का पूरा रिफंड मिलेगा.

आप ई.टिकट ऑनलाइन ही कैंसिल करा सकते हैं. और उस टिकट का पैसा आपके उसी अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा. जिससे टिकट की बुकिंग की गई होगी.

अगर आपकी ट्रेन रद्द हो जाती है. तो बगैर किसी टीडीआर स्लिप के टिकट का पैसा ऑटोमैटिक रिफंड हो जाएगा.

पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के तहत काउंटर टिकट को रद्द करवाने पर ट्रेन के डिपार्चर के 3 दिनों के भीतर ही पैसा रिफंड हो जाएगा.

अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल कराते हैं  

तत्काल टिकट को कैंसिल करवाने पर आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा.

अगर ट्रेन रद्द होती है या 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो टीडीआर फाइल करने पर रिफंड मिलेगा.

अगर आपने ई- टिकट एक से ज्यादा पैसैंजरों के लिए बुक किया है और एक यात्री को कंफर्म सीट मिलती है जबकि एक को आरएसी टिकट या वेटिंग में टिकट मिलता है तो इस ऐसी परिस्थिति में टिकट का फुल रिफंड मिलेगा, लेकिन रिफंड पाने के लिए के ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक या तो टिकट को कैंसल करवाना होगा या टीडीआर फाइल करना पड़ेगा तभी आप रिफंड पा सकेंगे

 

तो हैं ना ये जानकारियां आपके काम की तो अब से कभी भी रेलवे टिकट कैंसिल कराएं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें. अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर आपको नुकसान नहीं होगा.

 

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