गलत विवेचना करने पर एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारवाई का देश
मऊ। मोबाइल चोरी एवं बरामदगी के मामले में शनिवार को जिला एवं सेशन जज राजेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मुकदमे के विवेचक आरएस नागर के खिलाफ गलत विवेचना करने के मामले को पूर्वाग्रहसित मानते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज कर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिये उच्च न्यायालय को भेजने का भी आदेश दिया है। मुकदमे के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्रोलिया गांव के गांव डोडी निवासी अकबर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा कोतवाली घोसी के काजी पट्टी निवासी शफीकुर्रहमान उस्मानी ने 14 दिसंबर को सूचना दर्ज करायी कि घर से दवा लेने बरनवाल मेडिकल स्टोर पर गया था, जहां से मोबाइल किसी ने निकाल लिया जिसको सीसीटीवी फुटेज कैमरे में देखा गया। व्यक्ति का पता नहीं लगा और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 16 दिसंबर को उपनिरीक्षक आरएस नागर द्वारा मोबाइल की बरामदगी दिखाई गई तथा केस डायरी में छेड़छाड़ किया गया वादी की सूचना पर रोडवेज के पास से अभियुक्त को पकड़ा गया विवेचना स्पष्ट है कि विवेचना अधिकारी ने पूरा ग्रसित हो कर कार्रवाई किया जिसको न्यायालय ने गलत मानते हुये प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।